शेयर से हुई कमाई पर टैक्स कैसे भरें? भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना धन बनाने का एक शानदार तरीका हो सकता है, लेकिन याद रखें, इससे होने वाली कमाई पर आपको टैक्स देना होता है।
How to File Taxes on Stock Earnings? Investing in the Indian stock market can be a great way to build wealth, but remember, the earnings you generate are taxable.
यह लेख आपको भारत में शेयर बाजार से हुई कमाई पर टैक्स फाइल करने की चरण–दर–चरण प्रक्रिया के बारे में बताएगा।
This article will guide you through the step-by-step process of filing taxes on your stock market earnings in India.
आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी (What You'll Need):
- पैन कार्ड (PAN Card)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card) (यदि लिंक है)
- टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म (Tax Information Form) – आपके ब्रोकर द्वारा प्रदान किया गया
- आपके ट्रेडों का रिकॉर्ड (आपके ब्रोकर द्वारा प्रदान किया गया)
- ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग पोर्टल का लॉगिन विवरण (यदि ऑनलाइन फाइलिंग चुनते हैं)
- PAN Card
- Aadhaar Card (if linked)
- Tax Information Form (TIF) – Provided by your broker
- Records of your trades – Provided by your broker
- Login details for the online tax filing portal (if choosing online filing)
Step 1 - अपनी पूंजीगत लाभ की गणना करें (Calculate Your Capital Gains)
आपके शेयर बाजार से होने वाली कमाई को पूंजीगत लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पूंजीगत लाभ की गणना करने के लिए, आपको बेचे गए शेयरों के विक्रय मूल्य से खरीद मूल्य घटाना होगा।
Your earnings from the stock market are classified as capital gains. To calculate your capital gains, you need to subtract the purchase price of the sold shares from their selling price.
- दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ: यदि आपने शेयरों को एक वर्ष से अधिक समय तक धारण किया है, तो आपको दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना होगा। भारत में, वित्त वर्ष 2018 के बाद अधिग्रहित इक्विटी शेयरों पर 1 लाख रुपये से अधिक के LTCG पर 10% की दर से कर लगता है।
- Long-Term Capital Gains (LTCG): If you held the shares for more than one year, you’ll pay Long-Term Capital Gains tax. In India, LTCG exceeding Rs. 1 lakh on equity shares acquired after April 1, 2018, is taxed at 10%.
- अल्पकालिक पूंजीगत लाभ: यदि आपने शेयरों को एक वर्ष से कम समय के लिए धारित किया है, तो आपको अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना होगा। STCG की गणना आपकी आयकर स्लैब के अनुसार की जाती है।
- Short-Term Capital Gains (STCG): If you held the shares for less than one year, you’ll pay Short-Term Capital Gains tax. STCG is calculated according to your income tax slab.
Step 2: अपना कर योग्य आय निर्धारित करें (Determine Your Taxable Income)
अपने पूंजीगत लाभ की गणना करने के बाद, आपको इसे अपनी अन्य आय स्रोतों (वेतन, ब्याज आदि) से प्राप्त आय के साथ जोड़ना होगा। यह आपकी कर योग्य आय निर्धारित करेगा।
After calculating your capital gains, add them to your income from other sources (salary, interest, etc.). This will determine your total taxable income.
Step 3: उपयुक्त आयकर रिटर्न फॉर्म चुनें (Choose the Appropriate Income Tax Return Form)
आपके द्वारा अर्जित आय और आपके निवेश के प्रकार के आधार पर, आपको एक उपयुक्त आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म चुनना होगा। अधिकांश शेयर बाजार निवेशकों के लिए, ITR-2 फॉर्म उपयुक्त होता है।
Depending on your income and investment types, you need to choose the right Income Tax Return (ITR) form. For most stock market investors, ITR-2 Form is suitable.
Step 4: अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें (File Your Tax Return)
आप अपना टैक्स रिटर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं।
You can file your tax return online or offline.
- ऑनलाइन फाइलिंग: भारत सरकार की इनकम टैक्स ई–फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और अपना रिटर्न सबमिट करें। आपको टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म (TIF) डेटा को अपलोड करना होगा जो आपके ब्रोकर द्वारा प्रदान किया गया है।
- Online Filing: Visit the Income Tax e-filing website of the Indian government and submit your return. Upload the Tax Information Form (TIF) data provided by your broker.
- ऑफलाइन फाइलिंग: अपने ITR फॉर्म को भरें और इसे आयकर विभाग के कार्यालय में जमा करें। आपको टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म (TIF) की एक हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करनी होगी।
- Offline Filing: Fill out your ITR form and submit it at the Income Tax Department office. Attach a signed copy of the Tax Information Form (TIF).
Step 5: अपना टैक्स जमा करें (Pay Your Tax)
अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद, आपको देय कर का भुगतान करना होगा। आप ऑनलाइन या बैंक में जाकर कर का भुगतान कर सकते हैं।
Once you file your tax return, you need to pay the tax due. You can pay online or at a bank.
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कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखने योग्य (Important Points to Remember)
· ब्रोकर द्वारा रिकॉर्ड रखना और टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म (TIF) : आपका ब्रोकर टैक्स फाइलिंग में आपका सहयोगी होता है। वे पूरे साल आपके सभी ट्रेडों का विस्तृत रिकॉर्ड रखते हैं। इन रिकॉर्डों के आधार पर, आपका ब्रोकर आपको एक टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म (टीआईएफ) प्रदान करेगा। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पूंजीगत लाभ की गणना का सार प्रस्तुत करता है, जिससे टैक्स फाइलिंग बहुत आसान हो जाती है।
- Your broker keeps records of all your trades and provides you with a Tax Information Form (TIF). This form includes your capital gains calculations.
· अधिग्रहण लागत और कटौती: शेयर बाजार लेनदेन पर आप जो पैसा खर्च करते हैं, वह सब आपकी कर योग्य आय में शामिल नहीं होता है। पूंजीगत लाभ की गणना करते समय आप ब्रोकरेज शुल्क और अन्य खर्चों सहित शेयरों को खरीदने और बेचने की लागत को विक्रय मूल्य से घटा सकते हैं। इससे आपका कर योग्य लाभ कम हो जाता है।
- The cost of acquiring and selling shares, including brokerage charges and other expenses, can be deducted while calculating your capital gains.
· पेशेवर मदद लेना: कर कानून जटिल हो सकते हैं, खासकर विभिन्न प्रकार के निवेश या उच्च–मूल्य लेनदेन वाले लोगों के लिए। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए किसी योग्य कर सलाहकार से परामर्श करने पर विचार करें। वे आपको कर कानूनों को समझने, कटौतियों को अनुकूलित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि आप सही तरीके से फाइलिंग कर रहे हैं। यह जटिल स्थितियों के लिए या यदि आपको कोई संदेह है तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
- Consider consulting a tax advisor for personalized guidance, especially for complex situations.
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